अल रियाद अख़बार के अनुसार, नगर निगम उल्लंघनों पर दंड संबंधी विनियम में वाणिज्य मंत्रालय के अधिकार क्षेत्र वाले हिस्से में कई व्यावसायिक उल्लंघनों पर आर्थिक जुर्माने तय किए गए हैं। इनमें बिक्री से इनकार, बिल जारी न करना, तय कीमतों का उल्लंघन, उत्पाद संबंधी जानकारी में हेराफेरी और इलेक्ट्रॉनिक भुगतान से जुड़े उल्लंघन शामिल हैं। उल्लंघन के प्रकार के अनुसार प्रतिष्ठानों को सुधार के लिए मोहलत भी दी जाएगी।

नई दंड तालिका के मुताबिक़, वाणिज्य मंत्री के निर्णय से तय कीमतों से अधिक दाम पर आवश्यक वस्तुएँ बेचने या सक्षम प्राधिकरण द्वारा तय कीमतों का उल्लंघन करने पर अधिकतम 1 लाख रियाल और न्यूनतम 5 हज़ार रियाल का जुर्माना लगेगा।

जुर्माने की गणना तय कीमत और बिक्री मूल्य के अंतर के आधार पर होगी और हर उल्लंघन वाली वस्तु पर अलग से लागू होगी।