सऊदी अरब के गृह मंत्रालय ने इस वर्ष 1447 हिजरी के हज सीज़न की तैयारी में हाजियों की सुरक्षा और शांतिपूर्ण हज के लिए कई व्यवस्थाओं और प्रक्रियाओं की घोषणा की है।
पहला: सोमवार 25 शव्वाल 1447 हिजरी (13 अप्रैल 2026) से मक्का में प्रवेश करना चाहने वाले प्रवासी निवासियों के लिए संबंधित अधिकारियों से आधिकारिक परमिट लेना अनिवार्य होगा और बिना परमिट वालों को प्रवेश नहीं मिलेगा। मक्का से जारी इक़ामा धारक, हज परमिट धारक, और "अबशर अफ़राद" व "मुक़ीम" पोर्टल से "तसरीह" प्लेटफ़ॉर्म के ज़रिए जारी पवित्र स्थलों के कार्य परमिट वाले इससे मुक्त हैं।
दूसरा: उमरा वीज़ा पर आए लोगों के सऊदी अरब छोड़ने की अंतिम तिथि शनिवार 1 ज़ुल-क़ादा 1447 हिजरी (18 अप्रैल 2026) है।
तीसरा: सऊदी नागरिकों, खाड़ी सहयोग परिषद देशों के नागरिकों, सऊदी अरब में रहने वाले प्रवासियों और अन्य वीज़ा धारकों के लिए "नुसुक" प्लेटफ़ॉर्म से उमरा परमिट जारी करना शनिवार 1 ज़ुल-क़ादा (18 अप्रैल 2026) से रविवार 14 ज़िलहिज्जा 1447 हिजरी (31 मई 2026) तक बंद रहेगा।
चौथा: शनिवार 1 ज़ुल-क़ादा 1447 हिजरी (18 अप्रैल 2026) से हज वीज़ा धारकों को छोड़कर किसी भी प्रकार के वीज़ा धारक को मक्का में प्रवेश करने या वहां रुकने की अनुमति नहीं होगी।
मंत्रालय ने सभी से इन निर्देशों का पालन करने और संबंधित एजेंसियों के साथ सहयोग करने की अपील की और कहा कि उल्लंघन करने वालों पर नियमानुसार दंड लगेगा।
