सऊदी अरब के गृह मंत्रालय ने चेतावनी दी है कि सीमा सुरक्षा कानून का उल्लंघन करने वाले लोगों को देश में प्रवेश दिलाना, देश के भीतर उन्हें एक जगह से दूसरी जगह पहुँचाना, उन्हें रहने की जगह देना या किसी भी तरह की मदद या सेवा देना गंभीर अपराध है। ऐसा करने वाले को 15 साल तक की क़ैद और 1 मिलियन रियाल तक का जुर्माना हो सकता है।

इसके अलावा परिवहन के लिए इस्तेमाल हुआ वाहन और उन्हें ठहराने के लिए इस्तेमाल हुआ मकान ज़ब्त किया जा सकता है, और दोषी का नाम सार्वजनिक किया जा सकता है।

मंत्रालय के अनुसार यह ऐसा बड़ा अपराध है जिसमें गिरफ़्तारी अनिवार्य है, और इसे सम्मान व ईमानदारी के ख़िलाफ़ अपराध माना जाता है।

मंत्रालय ने सभी से निवास, श्रम और सीमा सुरक्षा नियमों का पालन करने की अपील की है। मक्का, मदीना, रियाद और पूर्वी क्षेत्र में उल्लंघन की सूचना 911 पर और बाक़ी क्षेत्रों में 999 पर दी जा सकती है।