सऊदी श्रम कानून कर्मचारियों को स्पष्ट अधिकार देता है, लेकिन साथ ही कुछ कर्तव्य भी तय करता है, जो कानून के तहत जारी नियमों और फ़ैसलों के अतिरिक्त हैं। इन्हें जानने से विवादों से बचाव होता है और नियोक्ता भी संबंध को निष्पक्ष रूप से चला पाता है।

क़िवा (Qiwa) प्लेटफ़ॉर्म के नॉलेज सेंटर के अनुसार कर्मचारी को:

  • पेशे के मानकों और नियोक्ता के निर्देशों के अनुसार काम करना चाहिए, बशर्ते निर्देश अनुबंध, कानून या सार्वजनिक नैतिकता के ख़िलाफ़ न हों और उनका पालन ख़तरनाक न हो।
  • नियोक्ता की मशीनों, औज़ारों, सामान और कच्चे माल की, जो उसके उपयोग या ज़िम्मेदारी में हैं, उचित देखभाल करनी चाहिए और बचा हुआ (इस्तेमाल न हुआ) सामान लौटाना चाहिए।
  • काम के दौरान अच्छा आचरण और नैतिकता बनाए रखनी चाहिए।
  • कार्यस्थल या वहाँ काम करने वालों की सुरक्षा को ख़तरे में डालने वाली आपदाओं और ख़तरों में, अतिरिक्त वेतन की शर्त रखे बिना, हर संभव मदद करनी चाहिए।
  • नियोक्ता के अनुरोध पर नौकरी से पहले या उसके दौरान मेडिकल जाँच करानी चाहिए, ताकि पुष्टि हो सके कि उसे कोई व्यावसायिक या संक्रामक बीमारी नहीं है।
  • उत्पादों से जुड़े तकनीकी, व्यापारिक और औद्योगिक रहस्यों तथा ऐसे सभी पेशेवर रहस्यों को गोपनीय रखना चाहिए जिनके खुलने से नियोक्ता को नुकसान हो सकता है।

अगर कर्मचारी की अपनी ग़लती या निर्देशों के उल्लंघन से (न कि किसी और की ग़लती या अप्रत्याशित परिस्थिति से) नियोक्ता की मशीनें या उत्पाद खो जाएँ या ख़राब हो जाएँ, तो नियोक्ता मरम्मत की राशि वेतन से काट सकता है, लेकिन यह कटौती "हर महीने पाँच दिन के वेतन" से अधिक नहीं हो सकती। अगर कर्मचारी के पास वसूली के लिए अन्य संपत्ति हो तो नियोक्ता अधिक राशि के लिए शिकायत कर सकता है।

कर्मचारी आरोप या मुआवज़े के अनुमान के विरुद्ध श्रम विवाद निपटान आयोग (Labor Dispute Settlement Commission) में शिकायत कर सकता है। अगर फ़ैसला कर्मचारी के पक्ष में आए या कम राशि तय हो, तो नियोक्ता को ग़लत तरीके से काटी गई राशि फ़ैसले की तारीख़ से सात दिन के भीतर लौटानी होगी।

समय-सीमा का ध्यान रखें: दोनों पक्षों को पंद्रह कार्य-दिवस के भीतर शिकायत करनी होती है, वरना अधिकार समाप्त हो जाता है। नियोक्ता के लिए यह अवधि घटना का पता चलने से और कर्मचारी के लिए नियोक्ता की सूचना मिलने से शुरू होती है। निजी दावों के बदले कर्मचारी की लिखित सहमति के बिना वेतन से कोई कटौती नहीं की जा सकती, सिवाय उन मामलों के जो कानून में तय हैं।

क्या करें: अपने अनुबंध और लिखित निर्देशों की प्रति रखें, सामान लेने-देने का रिकॉर्ड रखें, और किसी भी कटौती पर सहमति देने से पहले क़िवा प्लेटफ़ॉर्म और श्रम कानून में अपने अधिकार व कर्तव्य जाँचें।

यह जानकारी सऊदी श्रम कानून और क़िवा (Qiwa) प्लेटफ़ॉर्म के नॉलेज सेंटर पर आधारित है; आधिकारिक पाठ और किसी भी अपडेट के लिए प्लेटफ़ॉर्म देखें।