सऊदी प्रेस एजेंसी (SPA) के अनुसार, पासपोर्ट महानिदेशालय (जवाज़ात) ने विभिन्न क्षेत्रों के जवाज़ात विभागों में अपनी प्रशासनिक समितियों के माध्यम से रबीउल अव्वल 1448 हिजरी के महीने में 22,894 प्रशासनिक फ़ैसले जारी किए। ये फ़ैसले इक़ामा (निवास), श्रम और सीमा सुरक्षा नियमों का उल्लंघन करने वाले नागरिकों और निवासियों के ख़िलाफ़ हैं, और सज़ाओं में जेल, आर्थिक जुर्माना और निर्वासन शामिल हैं।
जवाज़ात ने सभी नागरिकों और निवासियों, चाहे वे संस्थानों के मालिक हों या आम लोग, से कहा है कि वे नियम तोड़ने वालों को न तो लाएं-ले जाएं, न काम पर रखें, न शरण दें, न छिपाएं और न ही उन्हें नौकरी, आवास या परिवहन ढूंढने में किसी तरह की मदद करें।
विभाग ने सहयोग की अपील करते हुए कहा कि मक्का, मदीना, रियाद और पूर्वी प्रांत में उल्लंघनकर्ताओं की सूचना 911 पर और देश के बाकी क्षेत्रों में 999 पर दी जा सकती है। सभी सूचनाएं पूरी तरह गोपनीय रखी जाएंगी और सूचना देने वाले पर कोई ज़िम्मेदारी नहीं होगी।
सऊदी अरब में रहने वाले प्रवासियों के लिए यह एक स्पष्ट संदेश है कि इक़ामा और काम से जुड़े नियमों का पालन करना, और नियम तोड़ने वालों की मदद से बचना, गंभीर क़ानूनी परिणामों से बचाता है।
