सऊदी प्रेस एजेंसी के अनुसार, सऊदी अरब के सामान्य वक़्फ़ प्राधिकरण ने अपने निदेशक मंडल के निर्णय के तहत “अज्ञात और निष्क्रिय वक़्फ़ों के पुनरुद्धार की नियमावली” जारी की है। यह एक समग्र ढाँचा है जो केवल ऐसे वक़्फ़ों (धर्मार्थ बंदोबस्ती संपत्तियों) की सूचना देने से आगे बढ़कर उनके पुनरुद्धार को व्यवस्थित करता है, ताकि वे सुरक्षित रहें, फिर से लाभकारी बनें और वक़्फ़ करने वालों की शर्तें पूरी हों।

यह नियमावली अज्ञात वक़्फ़ों की सूचना से जुड़े पुराने नियमों की जगह लेती है और इसका दायरा निष्क्रिय वक़्फ़ों तक बढ़ाया गया है। इसमें पुनरुद्धार में भाग लेने वाले पक्षों का दायरा बढ़ाया गया है और संबंधित क़ानूनों के तहत निवेश, विकास, वित्तपोषण और साझेदारी जैसे तरीक़ों की अनुमति दी गई है।

नियमावली में सूचना देने वालों के लिए प्रोत्साहन तय किए गए हैं और अधिकतम इनाम बढ़ाकर दस मिलियन (एक करोड़) रियाल कर दिया गया है। साथ ही सूचना देने वालों के अधिकार, उनकी जानकारी की गोपनीयता और उन्हें उनकी सूचना के नतीजे से अवगत कराने की व्यवस्था की गई है।

प्राधिकरण ने लोगों और संबंधित संस्थाओं से अज्ञात वक़्फ़ों की सूचना देने और उनके पुनरुद्धार में योगदान की अपील की है। प्राधिकरण अब तक डेढ़ अरब रियाल से अधिक मूल्य की परिसंपत्तियों वाले वक़्फ़ों की पहचान कर चुका है।