ओकाज़ अख़बार के अनुसार, सऊदी स्वास्थ्य बीमा परिषद ने ‘वैकल्पिक बीमा’ सेवा उपलब्ध होने की घोषणा की है, जिससे लाभार्थी स्वीकृत नियमों और प्रक्रियाओं के तहत एक स्वास्थ्य कवरेज से दूसरे में आसानी से जा सकते हैं और उनका कवरेज बिना रुकावट जारी रहता है।

यह सेवा तब लागू होती है जब लाभार्थी एक से अधिक पॉलिसी का हक़दार हो। यह कामगारों के लिए पति, पत्नी या माता-पिता में से किसी के नियोक्ता के संबंध में उपलब्ध है, या तब जब लाभार्थी कामगार के रूप में पॉलिसी में शामिल हो।

इसके लिए नई पॉलिसी रखने वाले नियोक्ता की स्पष्ट सहमति ज़रूरी है। साथ ही अनिवार्य व्यक्तिगत जानकारी भरनी होगी, आवश्यक दस्तावेज़ अपलोड करने होंगे और ग्राहक संबंध प्रबंधन प्रणाली के ज़रिए शिकायत फ़ॉर्म भरकर जमा करना होगा।