सुरक्षित कार्यस्थल कोई अतिरिक्त सुविधा नहीं, बल्कि नियोक्ता का क़ानूनी दायित्व है। सऊदी श्रम कानून बताता है कि कामगारों को ख़तरों, बीमारियों और दुर्घटनाओं से बचाने के लिए क्या उपलब्ध कराना है, और शहरों से दूर काम करने वालों को क्या मिलना चाहिए।

हर प्रतिष्ठान में बुनियादी बातें:

  • मंत्री द्वारा तय व्यावसायिक सुरक्षा व स्वास्थ्य नियमों के अनुसार प्रतिष्ठान को स्वच्छ और स्वास्थ्यकर रखना, रोशनी की व्यवस्था करना, और पीने व नहाने योग्य पानी देना।
  • काम के ख़तरों, व्यावसायिक बीमारियों और इस्तेमाल होने वाली मशीनों से कामगारों की रक्षा के लिए ज़रूरी सावधानियाँ बरतना, और सुरक्षा निर्देश किसी दिखने वाली जगह पर अरबी में और ज़रूरत हो तो कामगारों की समझ वाली किसी अन्य भाषा में लगाना।
  • इस सुरक्षा के बदले कामगारों से कोई राशि नहीं ली जा सकती और न उनके वेतन से कटौती की जा सकती है।

काम शुरू करने से पहले: नियोक्ता को कामगार को उसके पेशे के ख़तरों के बारे में बताना, निर्धारित सुरक्षा साधनों का उपयोग अनिवार्य करना, उपयुक्त व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण देना और उनके उपयोग का प्रशिक्षण देना होता है।

आग और प्राथमिक चिकित्सा: आग से बचाव की सावधानियाँ, आग बुझाने के साधन और हर समय उपयोग योग्य निकास मार्ग उपलब्ध कराने होते हैं, और आग रोकने के विस्तृत निर्देश दिखने वाली जगह पर लगाने होते हैं। ज़रूरी दवाओं से भरी एक या अधिक प्राथमिक चिकित्सा अलमारियाँ भी होनी चाहिए।

स्वास्थ्य देखभाल: सामाजिक बीमा कानून की तालिकाओं में दर्ज व्यावसायिक बीमारियों के जोखिम वाले कामगारों की साल में कम से कम एक बार पूरी जाँच के लिए नियोक्ता को एक या अधिक डॉक्टर नियुक्त करने होते हैं, और नतीजे अपने रिकॉर्ड व कामगारों की फ़ाइलों में दर्ज करने होते हैं। उसे मंत्री द्वारा तय स्तर पर निवारक और उपचारात्मक स्वास्थ्य देखभाल भी देनी होती है, सहकारी स्वास्थ्य बीमा को ध्यान में रखते हुए। काम के सिलसिले में या उसकी अनुमति से कार्यस्थल पर आने वाले अन्य लोगों को तकनीकी सावधानियों की लापरवाही से हुई दुर्घटनाओं की ज़िम्मेदारी भी नियोक्ता की है।

शहरों से दूर काम: कोई कार्यस्थल दूरस्थ माना जाता है यदि वह शहरी सीमा से पक्की सड़क से 50 किलोमीटर से अधिक या कच्ची सड़क से 25 किलोमीटर से अधिक दूर हो, या ऐसी बस्ती हो जहाँ सुविधाएँ और सेवाएँ न हों। मंत्री के निर्णय के अनुसार नियोक्ता को अपने ख़र्च पर नीचे दी गई सभी या कुछ चीज़ें देनी होती हैं:

  • उचित दाम पर भोजन, कपड़े और ज़रूरी सामान की दुकानें, तथा मनोरंजन, शिक्षा के साधन और खेल के मैदान।
  • कामगारों के लिए चिकित्सा व्यवस्था और उनके साथ रहने वाले परिवार (पति/पत्नी, बच्चे, माँ और पिता) का पूरा इलाज, और क्षेत्र में पर्याप्त स्कूल न हों तो बच्चों के लिए स्कूल।
  • कार्यस्थलों पर मस्जिद या नमाज़ की जगह, और साक्षरता कार्यक्रम।

क्या करें: दिए गए सुरक्षा उपकरणों का उपयोग करें, लगे हुए सुरक्षा निर्देश पढ़ें, सुरक्षा में कोई कमी दिखे तो प्रतिष्ठान के प्रबंधन को बताएँ, और अपने अधिकार व दायित्व जानने के लिए क़िवा प्लेटफ़ॉर्म देखें।

यह जानकारी सऊदी श्रम कानून और क़िवा (Qiwa) प्लेटफ़ॉर्म के नॉलेज सेंटर पर आधारित है; आधिकारिक पाठ और किसी भी अपडेट के लिए प्लेटफ़ॉर्म देखें।