सऊदी अरब के इमाम तुर्की बिन अब्दुल्लाह रॉयल रिज़र्व विकास प्राधिकरण ने कहा है कि पूरे अल-हजरा क्षेत्र में पशु चराने की अनुमति मिलने की जो बात फैलाई जा रही है, वह सही नहीं है। यह अनुमति पूरे क्षेत्र पर लागू नहीं होती।
चराई से जुड़े मुख्य नियम:
- चराई केवल उन गांवों, बस्तियों (हिजर) और स्थलों तक सीमित है जिनकी घोषणा चराई नियमों के पांचवें संस्करण में की गई है।
- निर्धारित शर्तों का पालन करते हुए और आवश्यक परमिट लेने के बाद ही चराई की जा सकती है।
- यह अनुमति अल-हजरा क्षेत्र के अन्य स्थलों पर लागू नहीं होती; तय स्थलों के बाहर पशु चराना मना है।
- चराई स्थलों पर ज़मीनी निगरानी जारी है और उल्लंघन करने वालों पर नियमानुसार कार्रवाई की जाती है।
प्राधिकरण ने रिज़र्व आने वालों और स्थानीय समुदाय से अपील की है कि चराई गतिविधियों और परमिट से जुड़ी जानकारी केवल उसके आधिकारिक चैनलों और प्लेटफ़ॉर्म से लें और अनौपचारिक स्रोतों में फैल रही बातों पर भरोसा न करें।
