सऊदी अरब के गृह मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि जो कोई भी विज़िट वीज़ा रखने वाले लोगों को मक्का शहर और पवित्र स्थलों (मशाइर) तक पहुंचाने के इरादे से ले जाता है या ले जाने की कोशिश करता है, उस पर 100,000 रियाल तक का जुर्माना लगाया जाएगा। यह नियम ज़ुल-क़अदा महीने की पहली तारीख़ से ज़ुल-हिज्जा की 14 तारीख़ के अंत तक लागू रहेगा।

मंत्रालय ने कहा कि वह सक्षम अदालत से उस सड़क वाहन को ज़ब्त करने की मांग भी करेगा, जिसका इस्तेमाल ऐसे उल्लंघन में साबित हो जाए, बशर्ते वह वाहन ले जाने वाले व्यक्ति, उसमें शामिल व्यक्ति या उसके साथ मिलीभगत करने वाले का हो।

मंत्रालय ने सभी से हज के नियमों और निर्देशों का पालन करने की अपील की है। उसके अनुसार इन नियमों का उद्देश्य हाजियों की सुरक्षा बनाए रखना है, ताकि वे आसानी और सुकून के साथ अपनी इबादत पूरी कर सकें।

नियम तोड़ने वालों की सूचना मक्का, मदीना, रियाद और पूर्वी क्षेत्र में 911 नंबर पर तथा सऊदी अरब के बाकी क्षेत्रों में 999 नंबर पर दी जा सकती है।

सऊदी अरब में रहने वाले ड्राइवरों, परिवहन से जुड़े लोगों और प्रवासी परिवारों के लिए यह चेतावनी अहम है, क्योंकि हज के मौसम में इसका उल्लंघन भारी जुर्माने और वाहन ज़ब्ती तक ले जा सकता है।